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8 अगस्त को रिलीज होगी ‘उदयपुर फाइल्स’ ​मूवी:केन्द्र सरकार से मिली हरी झंडी, पहले 11 जुलाई को होनी थी रिलीज

कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बाद अब फाइनली रिलीज को हरी झंडी मिल गई है। अब यह मूवी 8 अगस्त को देशभर में रिलीज होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए इसकी रिलीज पर से रोक हटा दी है।

इससे पहले 11 जुलाई को इसे रिलीज किया जाना था लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों और हत्याकांड के एक आरोपी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो फिल्म की समीक्षा दोबारा करे और सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करे।

अपनी मां के साथ कन्हैयालाल के दोनों बेटे।
अपनी मां के साथ कन्हैयालाल के दोनों बेटे।

फिल्म निर्माता ने वीडियो जारी कर की घोषणा फिल्म निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर फिल्म रिलीज डेट की घोषणा की। लोगों से अनुरोध किया कि वो खुद फिल्म देखें और तय करें कि इसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा कि हमने फिल्म को यथासंभव संतुलित और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया है। हमारा मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि एक घटना को दिखाना है।

बेटे यश ने अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया है। उनका कहना है कि पिता के हत्यारों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती। वे इनका विसर्जन नहीं करेंगे।
बेटे यश ने अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया है। उनका कहना है कि पिता के हत्यारों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती। वे इनका विसर्जन नहीं करेंगे।

आरोपियों को फांसी होगी, तभी पिता की अस्थियों को विसर्जन करूंगा कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली ने बताया कि मेरे पिताजी को जिस तरह मारा गया। उसी घटना को फिल्म में दिखाया गया है। ये धर्म-समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। मैं आशा करता हूं कि हर व्यक्ति इस मूवी को देखेगा और जानेगा कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था।

कुछ संगठन इस ​फिल्म का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिताजी की अस्थियां 3 साल से आज भी हमारे घर में रखी है। जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती। अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगा।

दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

अब तक दो आरोपियों को मिल चुकी जमानत आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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