एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा- यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
इससे पहले राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह (AAG) ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया कि सरकार ने भर्ती पर निर्णय के लिए 13 मई को सब-कमेटी की मीटिंग बुलाई थी।
ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं, कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे। अब सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है। इसमें जो भी फैसला होगा। कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।
सरकार का जवाब था- किसी फैसले पर नहीं पहुंचे
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा था कि सरकार अभी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची है। इस पर जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा था कि कोर्ट सरकार को एक अंतिम मौका दे रही है।
सरकार 15 मई तक अपने फैसले से अवगत कराए। दरअसल, हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2025 को सरकार को एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने के लिए दो माह का समय दिया था।

अब तक हाईकोर्ट में क्या-क्या हुआ…
- आरपीएससी ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के 859 पदों भर्ती निकाली थी।
- भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों चलते सरकार ने जांच एसओजी को दी। एसओजी ने ट्रेनी एसआई सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे में भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं।
- याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी के आदेश से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे।
- हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यह रोक आज भी जारी है।
