RAS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2023 से जुड़े मामलें में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्री परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज़ कर दिया हैं। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आज सुबह कीर्ति पारीक, प्रेमाराम और अन्य की याचिकाओं को खारिज़ करने का फैसला सुनाया।
इन याचिकाओं में प्री परीक्षा के करीब 17 विवादित प्रश्नों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मॉडल आंसर-की में उनके जवाब को आयोग ने सही माना था। लेकिन जब परिणाम के साथ फाइनल आंसर-की जारी की गई। उसमें उनके जवाब गलत मान लिए गए। जिससे वह मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए।
याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि कोर्ट विवादित प्रश्नों को लेकर कमेटी का गठन करें और उसी आधार पर प्री परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करने का आदेश दे। अदालत ने विवादित प्रश्नों से जुड़ी करीब 55 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला रिर्जव रख लिया था। आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज़ कर दिया।
करीब 905 पदों पर होनी है भर्ती
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आरएएस भर्ती 2023 में आरएएस, आरटीएस और अन्य 905 पदों पर भर्ती होनी हैं। आरपीएससी ने 28 जून 2023 को इसका विज्ञापन जारी किया था। 1 अक्टूबर को प्रारम्भिक परीक्षा पूरे प्रदेश में आयोजित हुई थी। आयोग ने 20 अक्टूबर को प्री एग्जाम का परिणाम भी जारी कर दिया था। इसके साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी की थी। प्री एग्जाम में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए हुआ था आंदोलन
प्री परीक्षा के बाद आयोग ने 27 जनवरी 2024 को मुख्य परीक्षा की तिथि तय की थी। जिसे आगे बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था। इसके बाद 18 जनवरी 2024 को हुई भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी। आयोग ने जुलाई में मुख्य परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। जुलाई में 26, 27 और 28 तारीख को प्रदेश में मुख्य परीक्षा आयोजित होगी।
