जयपुर में नाबालिग को होटल में बंधक बनाकर कई दिनों तक गैंगरेप करने वाले दो अभियुक्तों को पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त मोनू उर्फ मोईन खान और श्रवण सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी है। पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.04 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार जाटावत और पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता(14 साल) ने 15 अगस्त, 2023 को जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अभियुक्त के दोस्तों ने भी की दरिंदगी रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अपने पिता से किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह बात उसकी बहन को पता चलने पर वह उसे जयपुर ले आई और होटल में दो दिन साथ रहे। इस दौरान उसकी बहन ने मोनू से अपना धर्म का भाई बताकर मिलाया। इसके बाद उसकी बहन उसे वहां यह कहकर छोड़ गई कि मोनू उसका ध्यान रखेगा।
रिपोर्ट में बताया कि बहन के जाते ही मोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बंधक बना लिया। अभियुक्त मोनू रोज रात को आता और उसके साथ दुष्कर्म करता। अभियुक्त उसका मुंह बंद कर विधानसभा के पास एक कैफे में भी लेकर जाता और दो अन्य लड़कों से भी रेप करवाता।
अभियुक्त ने कहा था- उसका मामा पार्षद और एमएलए है अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि उसका मामा पार्षद और एमएलए है। इसलिए वह किसी से नहीं डरता। रिपोर्ट में कहा गया कि 13 अगस्त की रात आरोपी मोनू जयपुर के सदर इलाके की रहने वाली एक और नाबालिग लड़की का किडनैप कर होटल में लेकर आया। होटल के उसी कमरे में दूसरी नाबालिग को भी बंधक बनाकर रखा।
किडनैप हुई दूसरी नाबालिग लड़की को ढूंढते हुए 14 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे पुलिस होटल पहुंची और कमरे में दबिश देकर दोनों को छुड़ाया। दोनों नाबालिग लड़की को पुलिस अपने साथ ले गई। आरोपी के चंगुल से छूटने पर भिवाड़ी की नाबालिग ने जालूपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया।
जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होटल संचालक श्रवण सिंह ने भी उसके साथ कई बार रेप किया था। इस पर अदालत ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
