Home » राजस्थान » कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी मूवी पर रोक जारी रहेगी:सुप्रीम कोर्ट के निर्देश; केंद्र की समिति ने फिल्म में 6 बदलाव की सिफारिश की

कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी मूवी पर रोक जारी रहेगी:सुप्रीम कोर्ट के निर्देश; केंद्र की समिति ने फिल्म में 6 बदलाव की सिफारिश की

कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर गुरुवार तक रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट में फिल्म की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी।

कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि वह अगली सुनवाई तक समिति के निर्णय पर अपनी-अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दें। बैंच ने फिल्म निर्माता कंपनी जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।

समिति ने फिल्म में 6 बदलाव की सिफारिश की
समिति की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म के डायरेक्टर को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। समिति ने फिल्म में छह परिवर्तन करने की सिफारिश की है। इसके तहत फिल्म में नूतन शर्मा के संवाद को हटाने, क्रेडिट में उन फ्रेमों को हटाने के लिए कहा गया है जो की विभिन्न व्यक्तियों को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह के अन्य परिवर्तन करने के सुझाव समिति ने दिए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ फिल्म निर्माता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। निर्माता कंपनी जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या
28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

अब तक दो आरोपियों को मिल चुकी जमानत
आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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