\जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा एवं हजारी लाल खटाना उप अधीक्षक पुलिस अलवर के निर्देशन में आज दिनांक 08.07.2025 को विद्युत चोरी के द्वितीय अपराध में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना,बहरोड़ द्वारा मुल्जिम धर्मपाल गुर्जर निवासी श्यामपुर, बहरोड़ को गिरफ्तार किया गया।
सहायक अभियंता (सतर्कता) बहरोड़ द्वारा दिनांक 23.03.2025 को मुल्जिम श्री धर्मपाल गुर्जर पुत्र रोहिताश,उम्र 34 वर्ष निवासी श्यामपुर, बहरोड़ के विरूद्ध विद्युत चोरी की वीसीआर नं. 152876 भरी गयी थी, जिसपर विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, बहरोड़ पर मुकदमा नं. 143/2025 अंतर्गत धारा 135 (द्वितीय अपराध) में दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान अत्तर सिंह, थानाधिकारी विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना,बहरोड़ द्वारा प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान पाया गया कि मुल्जिम धर्मपाल गुर्जर के खिलाफ पहले भी विद्युत चोरी की वीसीआर नं.14320 दिनांक 09.07.2021 भरी जा चुकी है। उक्त दोनो मामलों में जुर्माना राशि 88126/- है।
अनुसंधान के दौरान मुल्जिम धर्मपाल गुर्जर पुत्र रोहिताश,उम्र 34 वर्ष निवासी श्यामपुर, बहरोड़ के विरूद्ध विद्युत चोरी का द्वितीय अपराध बखूबी प्रमाणित. पाये जाने पर मुल्जिम धर्मपाल को आज दिनांक 08.07.2025 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय ए.डी.जे. न. 1. अलवर में पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा 1-1 लाख रू. के जमानत मुलचको पर रिहा फरमाया गया।
महेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर ने बताया कि विद्युत चोरी का द्वितीय व बार-बार अपराध प्रशमन योग्य नहीं है। बिजली चोरी निरोधक पुलिस थानों पर दर्ज मुकदमों के अनुसंधान में यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ बिजली चोरी का द्वितीय/बार-बार अपराध प्रमाणित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाकर, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावेगी।
