पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने नाबालिग को अगवा कर उससे रेप का प्रयास करने के एक मामले में 5 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया। जिसमें जैतारण हाल पाली निवासी अभियुक्त अशोक पुत्र रमेश कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पाली पोक्सो कोर्ट संख्या एक की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि पाली शहर के औद्योगिक नगर थाने में 10 दिसम्बर 2024 को पीड़िता के परिवार की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिसमें बताया कि 9 दिसम्बर 2024 की रात करीब डेढ़ से 2 बजे के बीच आरोपी अशोक कुछ युवकों के साथ उनके घर पर आया और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया और उन्हें घर के अंदर बंद कर दरवाजा बाहर से बंद कर उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर ले गया। सुबह उनके बेटे को स्कूल लेने आई वैन के ड्राइवर ने दरवाजा खोला। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया। जिसने अपने साथ रेप का प्रयास होने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब किया।
17 जनवरी 2025 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामले में 5 अगस्त 2025 को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने फैसला सुनाते हुए ब्यावर जिले के जैतारण थाना हाल पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त अशोक पुत्र रमेश कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
